Tuesday, January 3, 2023
अभिव्यक्ति की आजादी: मंत्री के बयान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं,सुप्रीम कोर्ट का फैसला
पांच जजों की बेंच में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना ने एक अलग निर्णय सुनाया है। उन्होंने कहा, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत आवश्यक अधिकार है, जिससे नागरिकों को शासन के बारे में अच्छी तरह से सूचित और शिक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि अभद्र भाषा समाज को असमान बनाकर मूलभूत मूल्यों पर प्रहार करती है और विशेष रूप से हमारे जैसे देश भारत में विविध पृष्ठभूमि के नागरिकों पर भी हमला करती है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, यह संसद के विवेक पर निर्भर है कि वह सार्वजनिक पदाधिकारियों को नागरिकों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से रोकने के लिए एक कानून बनाए। उन्होंने कहा, यह राजनीतिक दलों के लिए है कि वे अपने मंत्रियों द्वारा दिए गए भाषणों को नियंत्रित करें जो एक आचार संहिता बनाकर किया जा सकता है। कोई भी नागरिक जो इस तरह के भाषणों या सार्वजनिक अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा से हमला महसूस करता है, वह अदालत का रुख कर सकता है।
Wednesday, November 16, 2022
Shraddha murder case: ‘Muslim men trapping Hindu women has become culture’, says retired Jharkhand DGP
Monday, November 8, 2021
119 Padma Awards presented by President Ram Nath Kovind this year
Wednesday, October 21, 2020
The Minor Girl Died After Fell down from a roof while Being Chased
Sunday, November 24, 2019
महाराष्ट्र लाइव: समर्थन के पत्र के फ्लोर टेस्ट के लिए SC, सोमवार को 10.30 बजे कार्यवाही
Saturday, December 22, 2018
दिल्ली:VVIP हेलीकॉप्टर कांड में ब्रिटिश क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज, 7 दिन की हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने 36,000 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए क्रिश्चियन मिशेल को शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की हिरासत में भेज दिया. विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मामले में कथित बिचौलिए मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले, अदालत ने ईडी को ब्रिटिश नागरिक मिशेल से अदालत कक्ष में 15 मिनट पूछताछ करने की अनुमति दी. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर उसकी 15 दिन की हिरासत मांगी.
ईडी ने धन शोधन के एक मामले में मिशेल की अलग से गिरफ्तारी की इजाजत मांगी थी. ईडी ने कहा था कि सीबीआई और उसके द्वारा धन के आवागमन की जांच की जा रही है लेकिन धन की मात्रा को लेकर दोनों एजेंसियों में अंतर है. ईडी ने कहा, 'हम दो अलग अलग एजेंसियां हैं. कानून के दायरे में रहते हुए संयुक्त जांच असंभव है. हमें खुद से पूरे मामले पर गौर करना होगा.' एजेंसी ने कहा कि उसे अपराध से जुड़े घटनाक्रम तथा उस धन से खरीदी गई संपत्ति के धन शोधन वाले पहलू पर जांच करनी है.
ईडी ने कहा, 'हमें तीन करोड़ यूरो की जांच की जानकारी है. सीबीआई की जांच 3.7 करोड़ यूरो से अधिक की है. हमें यह अंतर दूर करना है.' एजेंसी ने कहा कि अपराध के धन से 2 संपत्तियां खरीदी गईं और इसलिए यह पूरी तरह से धन शोधन के दायरे में आता है. एजेंसी ने कहा कि धन का इस्तेमाल हुआ और यह धन हवाला के जरिए आया. यह आधिकारिक रास्ते से नहीं आया. इसकी जांच होनी चाहिए और उससे इस संबंध में पूछताछ की जानी है. सहआरोपियों से सामना कराना होगा.
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Nationalism is a political, social, and economic ideology and movement characterized by the promotion of the interests of a particular nati...
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