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Saturday, January 14, 2023

मंत्री द्वारा पचास लाख खर्च कर दोमुहानी में आरती घाट बनाना अनुचित : सुधीर कुमार पप्पू




झारखण्ड के स्वास्थ्य मंत्री एवं जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित विधायक बन्ना गुप्ता ने शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देकर सुनारी दोमुहानी में आरती घाट और पर्यटन केंद्र बनाने के नाम पर 50 लाख का आवंटन किया है जो अनुचित है। जमशेदपुर कोर्ट के वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने उक्त बातें कही है।उन्होंने कहा कि सोनारी, कदमा और मानगो क्षेत्र में दर्जनों स्कूल जर्जर स्थिति में है, वैसे सरकारी स्कूल में बच्चों को बुनियादी सुविधा का अभाव है शौचालय नहीं है एवं कोविड-19 के दौरान मध्यम परिवार के द्वारा अपने बच्चों का स्कूल फीस नहीं जमा करने पर परीक्षा से वंचित करना एवं नामांकन रद्द करने पर जनप्रतिनिधि के द्वारा चुप्पी साधना ,कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा का अभाव है।कहा कि परंतु मंत्री ने वहां ध्यान नहीं देकर पाखंड के नाम पर ₹50लाख  आवंटित कर दिया यह समझ से परे हैं एवं सोनारी दोमुहानी तट पर टाटा स्टील के द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर अतिक्रमण करने से मकर संक्रांति टुसू मेला का भव्य आयोजन ना होना। उन्होंने कहा कि टाटा स्टील उस खाली स्थान को कब्जा करने के लिए पर्यटन स्थल बनाने का काम कर रही है, वह भी सरकारी फंड से इसका विरोध होना चाहिए।

Saturday, January 7, 2023

अधिवक्ताओं के कल्याणनार्थ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल सराहनीय: सुधीर कुमार पप्पू




जमशेदपुर । रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य के अधिवक्ताओं की मुख्यमंत्री अधिवक्ता संवाद के तहत आज कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें अधिवक्ताओं के हित में मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं को सपरिवार स्वास्थ्य बीमा तथा दुर्घटना बीमा का लाभ राज्य सरकार देगी।  वरीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने उक्त जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सेवानिवृत्त अधिवक्ताओं को झारखंड में अधिवक्ताओं को मिलने वाली पेंशन राशि में राज्य सरकार करीब आधा राशि कल्याण कोष में जमा करेगी। हर जिले में सुसज्जित और आधुनिक बार कंपलेक्स बनाए जाएंगे। अन्य राज्यों के आकलन के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर फैसला लिया जाएगा। नोटरी अधिवक्ताओं के चयन के लिए जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री के साथ संतोषजनक संवाद हुआ उनका पहल सराहनीय रहा।

Sunday, October 2, 2022

झारखंड के जमशेदपुर में गरीब तबके के लोगों को नहीं मिलता है, भोग का प्रसाद: सुधीर कुमार पप्पू


जमशेदपुर।

एक ओर जहां देशभर में दुर्गा पूजा की धूम मची है। झारखंड में भी शक्तिदायिनी माता दुर्गा के पूजनोत्सव मनाए जा रहे हैं।वहीं इस्पात नगरी जमशेदपुर शहर में भी सैकड़ों की संख्या में दुर्गा पूजा पंडाल हैं। परंतु अधिकतर पंडालों में गरीब तबके के लोगो को भोग का प्रसाद नहीँ मिल पाता है। शहर के जाने-माने अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने दुर्गा पूजा समिति के लोगों से आग्रह किया है कि छोटा दोना में ही भोग का प्रसाद गरीब और वंचितों को भी दिया जाए। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि दुर्गा पूजा के वक्त शहर में सड़क दुर्घटनाएं होती है घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए हर चौक चौराहों पर जिला प्रशासन एंबुलेंस की व्यवस्था करें, ताकि घायलों को समय पर इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि जहां भीड़भाड़ पूजा पंडाल में लगती है वहां सड़क को जाम मुक्त करने के लिए पूजा पंडाल कमेटी की मदद से जिला प्रशासन और पुलिस को जाम मुक्त व्यवस्था करनी चाहिए। रविवार को सप्तमी पूजा के दिन से सभी पूजा पंडालों में मेला और घूमने वालों की संख्या काफी बढ़ जाएगी इस को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस को जवानों को शांतिपूर्ण ढंग से भीड़ को हटाना चाहिए ताकि लोगों में आक्रोश भी नहीं फैले। उम्मीद है जिला पुलिस और जिला प्रशासन साथ ही सभी पूजा समिति के लोग शांतिपूर्ण व्यवस्था में एक दूसरे का सहयोग करेंगे।

Wednesday, December 9, 2020

लोक अदालतें केवल हाथी के दांत साबित हो रहे हैं - सुधीर कुमार पप्पू,अधिवक्ताजमशेदपुर

 


जमशेदपुर के अधिवक्ता सह समाजसेवी सुधीर कुमार पप्पू ने कहा है कि लोक अदालत एवं नेशनल लोक अदालत जो आयोजित की जाती हैं वह केवल आई वाश है क्योंकि इसमें वकील एवं मुवक्किल  को काफी परेशानी उठानी पड़ती है एवं आज के ऑनलाइन के दौर में और भी कठिनाई होती है। 


अधिवक्ता ने कहा कि इसलिए बार एसोसिएशन को ठोस निर्णय लेनी चाहिए।उन्होंने कहा कि लोक अदालत का तात्पर्य है सुलभ सस्ता एवं समय की बचत मगर लोक अदालत का फॉर्म भी 2 से ₹5 में बिक्री होते हैं जबकि न्यायालय द्वारा मुफ्त में दी जानी चाहिए।अधिवक्ता श्री पप्पु ने कहा कि लोक अदालत के अधिकार सभी न्यायिक पदाधिकारी को अपने कोर्ट में ही निष्पादन करने का आदेश मिलना चाहिए। मगर लोक अदालत में सिर्फ निष्पादन के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। कहीं पर भी जिला न्यायालय के द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि लोक अदालत में सिर्फ वही मामला निष्पादन होते हैं जो  सुलहनामा   लायक  होता है। लोक अदालत प्रतिदिन न्यायिक दंडाधिकारी  की अदालत में होनी चाहिए एवं अगर तिथि कोई भी हो न्यायालय उस  तिथि को अगर अधिवक्ता द्वारा सुलहनामा के आधार पर आवेदन देकर निष्पादित कराना चाहते हैं तो उस तिथि को  recall कर मुकदमा को तुरंत न्यायालय में ही निष्पादित कर देना चाहिए। मगर सभी न्यायालय लोक अदालत के माध्यम से मामला निष्पादन कर सबसे ज्यादा निष्पादित अभिलेख दिखाने की कोशिश की जाती है।उन्होंने
 बताया कि धारा 320 सीआरपीसी के अंतर्गत जो मामला सुलहनामा के आधार पर निष्पादन किया जा सकता है लोक अदालत का  आयोजन करने के लिए सरकारी राजस्व खर्च होती है  अगर एक ही दिन में न्यायालय में मामला का निष्पादन हो जाता है  तो  क्लाइंट पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगी और समय की भी बचत होगी।

Saturday, November 28, 2020

ब्रेकिंग:लालू यादव पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू नहीं होगा -सुधीर कुमार पप्पू,अधिवक्ता




जमशेदपुर. 
भ्रष्टाचार निरोधक कानून सिर्फ लोकसेवक पर ही लागू होगा. इस दायरे में लालू प्रसाद यादव नहीं आते हैं. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत परिभाषित है कि सिर्फ लोक सेवक के विरुद्ध मामला दर्ज हो सकता है. ऐसी स्थिति में भाजपा विधायक ललन पासवान की ओर से लालू यादव के खिलाफ पटना के निगरानी थाने में दर्ज करवाए गए भ्रष्टाचार निरोधक मामला हाईकोर्ट से निरस्त हो सकता है.


 उक्त बातें अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू ने कही है. उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक को कानून की जानकारी नहीं है, निगरानी थाने के अफसर को मामला दर्ज नहीं करना चाहिए था. बावजूद अगर राजनीतिक कारणों से लालू यादव पर मामला दर्ज हुआ है तो हाईकोर्ट में मामला समाप्त हो जाएगा. अधिवक्ता पप्पू ने इस बात की जानकारी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा, वरिष्ठ नेता आलोक मेहता, झारखंड में राजद के नेता अभय सिंह और ओमप्रकाश सिंह से मोबाइल पर बातचीत कर कानूनी जानकारी दी है. वे लगातार राजद के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं. अधिवक्ता ने कहा कि मामले को पटना हाईकोर्ट में ले जाएंगे और वहां यह मामला स्वत निरस्त हो जाएगा. उन्होंने बताया कि 482 सीआरपीसी के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 मैं बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि भ्रष्टाचार का मामला सिर्फ लोकसेवक पर है दर्ज हो सकता है फिलहाल लालू यादव लोक सेवक नहीं है. उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व के दबाव में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर लालू यादव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है जो बिल्कुल कानूनी नहीं है.

Monday, November 2, 2020

झारखंड:6 वर्षीय बच्चे में दिखा पोलियो के लक्षण, जांच सैंपल कोलकाता भेजा गया



जमशेदपुर।
6 वर्षीय बच्चे में दिखा पोलियो के लक्षण, जांच सैंपल कोलकाता भेजा गया* पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा प्रखंड में छह वर्षीय बच्चे में पोलियो का एक मामला प्रकाश में आया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोइलकेरा प्रखंड दलकी निवासी शिवनाथ सिंह के छह वर्षीय बच्चे बिशु सिंह पोलियो संदिग्ध पाया गया है। डब्ल्यूएचओ के पदाधिकारियों ने बच्चे का सैंपल लेकर उसके जांच के लिए चाईबासा भेज दिया है। जहां से सैंपल जांच के लिए कोलकाता भेजा जायेगा। वहां से रिपोर्ट आने के बाद स्पस्ट होगा कि बच्चे में पोलियो है या नहीं। छह वर्षीय बिशु को चलने में कुछ समस्या आ रही थी। 18 अक्टूबर को उसे इलाज के लिए राउरकेला के निजी चिकित्सालय ले जाया गया। अस्पताल ने इसकी जानकारी डब्ल्यूएचओ राउरकेला शाखा दो दी। ब्ल्यूएचओ ने बच्चे को पोलियो संदिग्ध बताते हुए मामले की जानकारी चाईबासा डब्ल्यूएचओ को दी। ब्लॉक को- ऑडिनेटर ने 31 अक्तूबर को बच्चे का सैंपल जांच के लिए चाईबासा भेजा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन ओपी गुप्ता ने बताया कि बच्चे को पोलियो संदिग्ध मानकर जांच करायी जा रही है, कोलकाता से रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा है।


Monday, January 28, 2019

जमशेदपुर:रिश्वत लेते राजकीय मवि का प्रधानाध्यापक रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार,इस वर्ष ACB की पहली ट्रैप

जमशेदपुर : सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर डूमरडीहा राजकीय मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक व वहीं के रहने वाले अमीर कुमार राउत को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक अंजनी कुमार तिवारी के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने रिश्वत के पैसों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार करने के बाद टीम उसे अपने साथ प्रमंडलीय कार्यालय सोनारी लेकर गई. गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर लक्ष्मीपोसी गांव निवासी सोमनाथ महतो ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने कहा कि राजकीय मध्य विद्यालय में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने हेतु मानदेय पर तीन माह के लिए नियुक्ति की गई थी. इसके एवज में विद्यालय को प्रत्येक माह 3000 रूपये का भुगतान करना था. एक माह का भुगतान 3000 रूपये भी किया गया. बचे हुए शेष दो माह का भुगतान 6000 रूपये करने के लिए प्रधानाध्यापक के द्वारा 3000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही थी. जिसकी शिकायत भुक्तभोगी ने कार्यालय में की थी और सत्यापन करने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने यह कार्रवाई की. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा यह वर्ष 2019 का पहला ट्रैप है.

बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन संतों को भारत में प्रवेश से रोका

चौंकाने वाली खबर 🚨  बांग्लादेश ने 63 इस्कॉन भिक्षुओं को भारत में प्रवेश करने से रोका सभी के पास वैध पासपोर्ट और वीज़ा थे। आव्रज...