Saturday, January 14, 2023
मंत्री द्वारा पचास लाख खर्च कर दोमुहानी में आरती घाट बनाना अनुचित : सुधीर कुमार पप्पू
Saturday, January 7, 2023
अधिवक्ताओं के कल्याणनार्थ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल सराहनीय: सुधीर कुमार पप्पू
Sunday, October 2, 2022
झारखंड के जमशेदपुर में गरीब तबके के लोगों को नहीं मिलता है, भोग का प्रसाद: सुधीर कुमार पप्पू
जमशेदपुर।
Wednesday, December 9, 2020
लोक अदालतें केवल हाथी के दांत साबित हो रहे हैं - सुधीर कुमार पप्पू,अधिवक्ताजमशेदपुर
जमशेदपुर के अधिवक्ता सह समाजसेवी सुधीर कुमार पप्पू ने कहा है कि लोक अदालत एवं नेशनल लोक अदालत जो आयोजित की जाती हैं वह केवल आई वाश है क्योंकि इसमें वकील एवं मुवक्किल को काफी परेशानी उठानी पड़ती है एवं आज के ऑनलाइन के दौर में और भी कठिनाई होती है।
Saturday, November 28, 2020
ब्रेकिंग:लालू यादव पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून लागू नहीं होगा -सुधीर कुमार पप्पू,अधिवक्ता
भ्रष्टाचार निरोधक कानून सिर्फ लोकसेवक पर ही लागू होगा. इस दायरे में लालू प्रसाद यादव नहीं आते हैं. भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत परिभाषित है कि सिर्फ लोक सेवक के विरुद्ध मामला दर्ज हो सकता है. ऐसी स्थिति में भाजपा विधायक ललन पासवान की ओर से लालू यादव के खिलाफ पटना के निगरानी थाने में दर्ज करवाए गए भ्रष्टाचार निरोधक मामला हाईकोर्ट से निरस्त हो सकता है.
Monday, November 2, 2020
झारखंड:6 वर्षीय बच्चे में दिखा पोलियो के लक्षण, जांच सैंपल कोलकाता भेजा गया
जमशेदपुर।
Monday, January 28, 2019
जमशेदपुर:रिश्वत लेते राजकीय मवि का प्रधानाध्यापक रंगे हाथों हुआ गिरफ्तार,इस वर्ष ACB की पहली ट्रैप
जमशेदपुर : सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत राजनगर डूमरडीहा राजकीय मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक व वहीं के रहने वाले अमीर कुमार राउत को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस उपाधीक्षक अंजनी कुमार तिवारी के नेतृत्व में बनाई गई टीम ने रिश्वत के पैसों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार करने के बाद टीम उसे अपने साथ प्रमंडलीय कार्यालय सोनारी लेकर गई. गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर लक्ष्मीपोसी गांव निवासी सोमनाथ महतो ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने कहा कि राजकीय मध्य विद्यालय में बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने हेतु मानदेय पर तीन माह के लिए नियुक्ति की गई थी. इसके एवज में विद्यालय को प्रत्येक माह 3000 रूपये का भुगतान करना था. एक माह का भुगतान 3000 रूपये भी किया गया. बचे हुए शेष दो माह का भुगतान 6000 रूपये करने के लिए प्रधानाध्यापक के द्वारा 3000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही थी. जिसकी शिकायत भुक्तभोगी ने कार्यालय में की थी और सत्यापन करने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने यह कार्रवाई की. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के द्वारा यह वर्ष 2019 का पहला ट्रैप है.
बांग्लादेश सरकार ने इस्कॉन संतों को भारत में प्रवेश से रोका
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