झारखण्ड आनेवालों के लिए होम क्वारंटाइन अनिवार्य, नहीं तो प्रशासन करा देगा पेड क्वारंटाइन
सरकार ने जारी की नयी गाइडलाइन
झारखण्ड में कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नयी गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन यात्रा कर झारखंड आने-जाने और इससे जुड़े लोगों पर लागू होगी। नयी गाइडलाइन 20 जुलाई से लागू होगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने गुरुवार को ही बड़े कदम उठाने की बात कही थी। इसके बाद शुक्रवार को गृह, कारा और आपदा प्रंबधन विभाग ने यह गाइडलाइन जारी की है।
गाइडलाइन की मुख्य बातें :-
झारखण्ड आने या जाने के दौरान कोई भी व्यक्ति चाहे वह हवाई, रेल या सड़क मार्ग से यात्रा करता है, तो उसे झारखंड सरकार की वेबसाइट पर पूरी जानकारी देनी होगी।
ऐसे सभी लोग जो झारखण्ड आयेंगे, उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटाइन होना पड़ेगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी सभी गाइडलाइनों का पालन करना अनिवार्य होगा।
जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर नजर बना कर रखेगा। प्रशासन की यह जिम्मेदारी होगी कि यात्रा कर झारखण्ड आये व्यक्ति होम क्वारंटाइन के सभी नियमों का पालन करें।
अगर जिला प्रशासन को लगेगा कि यात्रा कर झारखण्ड आया व्यक्ति होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो प्रशासन उसे सरकारी या पेड क्वारंटाइन सेंटर में डाल सकता है।
यह गाइडलाइन कमर्शियल वाहनों के ड्राइवर, खलासी, कार्गों गतिविधि, एयरलाइन के स्टॉफ, झारखण्ड से यात्रा कर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे लोगों और केंद्र सरकार के वैसे कर्मी जो सरकारी काम से यात्रा कर रहे हैं, उन पर लागू नहीं होगा। उन पर पहले से स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बनाये गये नियम लागू होंगे, जो 24 मई 2020 को बनाये गये थे।
यह गाइडलाइन उन लोगों पर भी लागू नहीं होगी, जो झारखण्ड के नहीं हैं और झारखण्ड में व्यापार या कार्यालय के काम से आये हों और तय समय में वापस हो गये हों।
राज्य सरकार को किसी भी व्यक्ति में अगर कोरोना के लक्षण पाये जाने का संदेह होगा, तो केस को आधार बना कर सरकार उस व्यक्ति को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन करा सकती है।
रेलवे और एयरलाइंस को परिवहन विभाग की तरफ से मांगे जाने पर सारी जानकारियां देनी पड़ेंगी।
गाइडलाइन का कोई भी व्यक्ति उल्लंघन अगर करता है, तो उस पर डिजास्टर मैनजमेंट एक्ट-2005 के सेक्सन 51-60 साथ ही आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी. ये सभी आदेश 20 जुलाई से लागू होंगे।

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