पलामू:पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में रविवार को केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रफुल्ल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जेल अदालत में दोष स्वीकारोक्ति ब्यान के आधार पर व सजा की अवधि पूर्ण करने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से दो कैदी को रिहा किया गया। रिहा किए गए कैदियों में टीमल रजक व फिरोज खा शामिल हैं। इस मौके पर न्यायिकदंडाधिकारी अमित गुप्ता, मनोज कुमार, कारा अधीक्षक प्रवीण कुमार ,अधिवक्ता अंजूम प्रवीण,इंदु भगत, संतोष कुमार पांडेयआदि लोग उपस्थित थे।मौके पर जागरूकता शिविर में संबोधित करते हुए प्राधिकार के सचिव प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने को वचनबद्ध है। उन्होंने डालसा द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी बंदी न्याय से वंचित नहीं रहेगा। बंदियो के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उनकी पारिवारिक स्थिति की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लोगों को सुलभ न्याय देने की व्यवस्था की गई है ।
Sunday, May 26, 2019
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन,दो कैदी रिहा हुए
पलामू:पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में रविवार को केंद्रीय कारा मेदिनीनगर में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव प्रफुल्ल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जेल अदालत में दोष स्वीकारोक्ति ब्यान के आधार पर व सजा की अवधि पूर्ण करने पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से दो कैदी को रिहा किया गया। रिहा किए गए कैदियों में टीमल रजक व फिरोज खा शामिल हैं। इस मौके पर न्यायिकदंडाधिकारी अमित गुप्ता, मनोज कुमार, कारा अधीक्षक प्रवीण कुमार ,अधिवक्ता अंजूम प्रवीण,इंदु भगत, संतोष कुमार पांडेयआदि लोग उपस्थित थे।मौके पर जागरूकता शिविर में संबोधित करते हुए प्राधिकार के सचिव प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने को वचनबद्ध है। उन्होंने डालसा द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी बंदी न्याय से वंचित नहीं रहेगा। बंदियो के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उनकी पारिवारिक स्थिति की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लोगों को सुलभ न्याय देने की व्यवस्था की गई है ।
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