राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास हो गया है. राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े वहीं इस बिल के विपक्ष में 84 वोट पड़े ၊राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास हो गया है. राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 99 वोट पड़े वहीं इस बिल के विपक्ष में 84 वोट पड़े. चर्चा के बाद बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर वोटिंग कराई गई. अब किसी भी तरीके से तलाक देना अपराध है. बिल में 3 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है.
राज्यसभा में तीन तलाक बिल पर चर्चा के बाद बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजने के प्रस्ताव पर वोटिंग हुई. सदन में पर्ची के माध्यम से वोटिंग कराई गई. कई सांसदों ने बिल को कमेटी के पास भेजने की मांग की थी. लेकिन वोटिंग में सेलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव खारिज हो गया. सेलेक्ट कमेटी को बिल भेजने के प्रस्ताव के पक्ष में 84 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 100 वोट पड़े

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