Monday, February 3, 2020

स्वामी चिन्मयानंद को दुष्कर्म के एक मामले में उच्च न्यायालय ने दे दी जमानत


न्यूज़ डेस्क। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को दुष्कर्म के एक मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने जमानत पर निर्णय सुनाते हुए चिन्मयानंद को रिहा करने का आदेश दिया है। इस मामले में पीड़ित छात्रा और उसके साथियों की जमानत हाईकोर्ट से पहले ही मंजूर हो चुकी है। चिन्मयानंद बीते 20 सितंबर से जेल में थे। इससे पहले रंगदारी मामले में आरोपी पीड़ित छात्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद 11 दिसंबर को शाहजहांपुर जेल से रिहा कर दिया गया था।

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर एसएस लॉ कॉलेज की छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में स्वामी चिन्मयानंद अभी उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर जिला जेल में बंद हैं।

इससे पहले चिन्मयानंद प्रकरण से जुड़े मामले की सुनवाई 23 जनवरी को हुई थी। न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने मामले को सुना था। तब चिन्मयानंद द्वारा दाखिल मॉनिटरिंग केस में पक्षकार बनाए जाने की मांग को पीठ ने अस्वीकार कर दिया था। साथ ही जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एसआईटी दुष्कर्म और रंगदारी मामले की जांच कर रही है। एसआईटी पीड़ित छात्रा और चिन्मयानंद दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

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