केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर एसएस लॉ कॉलेज की छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। मामले में स्वामी चिन्मयानंद अभी उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर जिला जेल में बंद हैं।
इससे पहले चिन्मयानंद प्रकरण से जुड़े मामले की सुनवाई 23 जनवरी को हुई थी। न्यायमूर्ति मनोज मिश्र और न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ ने मामले को सुना था। तब चिन्मयानंद द्वारा दाखिल मॉनिटरिंग केस में पक्षकार बनाए जाने की मांग को पीठ ने अस्वीकार कर दिया था। साथ ही जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एसआईटी दुष्कर्म और रंगदारी मामले की जांच कर रही है। एसआईटी पीड़ित छात्रा और चिन्मयानंद दोनों के खिलाफ दर्ज मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।

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