दुमका
आादिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म मामले में सोमवार को दुमका सिविल कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार की काेर्ट ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।जुर्माना नहीं देने पर सजा की एक साल की सजा और जेल में काटनी होगी। इस मामले में एक नाबालिग आराेपी का जेजे बाेर्ड और चार का चाइल्ड काेर्ट में केस चल रहा है।एक आराेपी नीरज हांसदा अब तक फरार है।कोर्ट ने जॉन मुर्मू,अलविनुस हेम्ब्रम,जयप्रकाश हेम्ब्रम,सुभाष हांसदा,सुरज सोरेन,मार्शेल मुर्मू दानियल किस्कू,सुमन सोरेन,अनिल राणा,शैलेंद्र मराण्डी और सद्दाम अंसारी को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। 06 सितम्बर 2017 की देर शाम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के श्रीअमड़ा मोड़ से ग्राम दिग्घी में 19 वर्षीय पीड़िता अपने ब्वॉय फ्रेंड के साथ घूमने के लिए गई थी और शाम करीब 7 बजे लौट रही थी।इसी दौरान दोनों को चार-पांच लड़कों ने दोनों को घेर लिया।चार हजार रुपया और मोबाइल यह कह कर मांगा कि तुम लोग गलत काम करने आए हो। पीड़िता और उसके दोस्त के साथ मारपीट की,फोन कर बुलाने पर पहले स्कूटी से दो-तीन लड़के वहां पहुंचे।इधर पैदल और बाइक से 10-12 अन्य लड़के भी पहुंचे।सभी ने पीड़िता और उसके दोस्त को घेर लिया था।एक-एक लड़कों ने पीड़िता के साथ रेप किया थामपीड़िता के बयान पर दुमका मुफस्सिल थाना में भादवि के धारा 323, 341, 342, 387, 376(डी), 504, 506, 201/ 34 के तहत प्राथमिकी (कांड संख्या 97/17) दर्ज की गई थी।
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