खूँटी ၊
खूँटी सदर के डूमर दगा ग्राम मे एक नाबालिग बच्ची का बाल विवाह होने से रोका गया।बच्ची की उम्र डूमर दगा स्कूल की प्रवेश पत्र मे 01,01,2002 अंकित है
बच्ची के परिजनों और ग्रामीणों को बाल विवाह से होनेवाली हानि के बारे में बताया गया। अल्ताफ़ खान ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह करने वाले को 2 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना हो सकता है
काफी समझाने बुझाने के बाद बच्ची के परिजन 20.05.19 को होने वाले शादी को स्थगित करने और बच्ची की उम्र 18 वर्ष होने के वाद शादी करने का एकरारनामा करने को राजी हो गए।मौक़े पर सुचित्रा मिंज ,BDO,सीता पुष्पा, बाल विकाश परियोजन आ पदाधिकारी, अल्ताफ खान, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, चाइल्ड लाइन मेंबर शाहजहाँ खान, बसन्ती मुंडा उपस्थित थे।बता दें ये आज लगातार तीसरा दिन बाल विवाह रोकने हेतु जागरूकता अभियान था।जैसे जैसे जनाकारी मिल रही है प्रशासन और संस्था के लोग पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रहे है।सबसे बड़ी बात है लोग समझ रहे है और बाल विवाह नहीं करने की पहल भी कर रहे है।
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