Wednesday, February 19, 2020

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास व 20 हजार जुर्माना


#हज़ारीबाग़।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को हुई 20 वर्ष सश्रम कारावास साथ ही 20 हजार का लगा जुर्माना।हजारीबाग गिद्दी थाना कांड संख्या 15/2018 के मामले में रैली गड्ढा गिद्दी निवासी 25 वर्षीय महावीर रजवार पिता स्वर्गीय हरी रजवार को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए बुधवार को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। सजा के साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कारावास होगी। जुर्माने की राशि सीआरपीसी 357 ए के तहत पीड़िता को दी जाएगी। सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रमेश कुमार ने 10 साक्ष्यों के आधार पर घटना को सत्य पाते हुए सजा के फरमान जारी किया। घटना 28 मार्च 2018 की है।

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