Sunday, May 5, 2019

रांची: मतदान के लिए मिलेगी छुट्टी,लोक प्रतिनिधितत्व अधिनियम 1951 के तहत मिलेगी छुट्टी

*मजदूरी में नहीं की जा सकेगी कटौती*

*रांची जिले के सभी संस्थान, दुकान, सिनेमा हाॅल, रेस्टोरेंट, माॅल, फैक्ट्री रहेंगे बंद*

*जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जारी किये आदेश*

*आदेश का पालन नहीं किये जाने पर कड़ी कार्रवाई*

*आदेश के उल्लंघन पर उप श्रमायुक्त रांची को 9431771072 पर करें शिकायत*

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झाखण्ड राज्य में लोकसभा आम चुनाव 2019 के मतदान तिथि को संबंधित लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में लोक प्रतिनिधितत्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है। भारत निर्वाचन आयोग एवं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के पत्र के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची द्वारा निम्नांकित निदेश जारी किये गये हैं।

1. किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।

2. लोक प्रतिनिधितत्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) की उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कमी नहीं की जायेगी। 

3. रांची जिले के सभी संस्थान/दुकान (शिफ्ट में कार्य करने वाले संस्थान/दुकान/सिनेमा हाॅल/रेस्टोरेन्ट/माॅल/फैक्टरी सहित) लोकसभा निर्वाचन 2019 के क्रम में दिनांक 06/05/2019 (मतदान तिथि) को प्रातः 07ः00 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे तक बंद रहेंगे।

4. दैनिक मजदूरी पर कार्यरत कर्मी एवं आकस्मिक कर्मी भी अवकाश एवं मजदूरी के हकदार होंगे।

*आदेश का उल्लंघन कानून के सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डनीय होगा। आदेश का किसी स्तर पर उल्लंघन होने पर उप श्रमायुक्त, रांची के मोबाइल नंबर 9431771072 पर शिकायत की जा सकती है।

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*लोकतंत्र का है पर्व महान, सभी करें मतदान*


*6 मई 2019 को वोट अवश्य करें*

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