Saturday, October 26, 2019

दीपावली,छठ एवं अन्य त्योहारों के अवसर पर ध्वनि नियंत्रण पर पारित आदेश को लेकर किशनगंज के एसपी कुमार आशिष ने जारी किए दिशा निर्देश


एस के झा । किशनगंज (बिहार ) । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दीपावली /छठ एवं अन्य त्योहारों के अवसर पर ध्वनि नियंत्रण पर पारित आदेश को लेकर किशनगंज के एसपी कुमार आशिष ने आमलोगों से अपील करते हुए सभी थानाध्यक्षों को इसके अनुपालन हेतु दिया शख्त निर्देश जारी किया है  ।                                      वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ,पटना के ज्ञापांक 1471 दि.15 .10 .19 के आलोक में एसपी, किशनगंज ने ध्वनि प्रदूषण ,वायु प्रदुषण के रोकथाम के लिए जिले के सभी थानाध्यक्षों को इसके अनुपालन हेतु निर्देशित किया है ।ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय पारित आदेश का अक्षरशः पालन किया जा सके ।
माननीय न्यायालय से पारित आदेशानुसार सभी थानाध्यक्षों को जारी निर्देश में कहा गया है कि -पटाखे निर्धारित स्थल और समय पर प्रयोग किये जाऐं ।जिसमें कोताही बरतना माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है ,एवं इसके लिए थानध्यक्ष सीधे जिम्मेदार होंगे ।अतएव कहा गया है कि  निम्न बिंदुओं पर अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय ।जिसमें क्रमशः अधिक शोर  करने बाले पटाखे ,लड़ी ,सीरीज बाले पटाखों को प्रतिवंधित करना 2:- पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंसी दुकानदारों के द्वारा वैध पटाखों के लिए करने 3:-125 डी वी से कम आवाज और धुंआं उगलने बाले पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी गई है ,4:- आन लाईन और ई कामर्स वेवसाईट पर बिक्री प्रतिबंधित है । साथ ही मान्य पटाखों का उपयोग रात्रि 8.00 बजे से 10.00 बजे तक ही किया जाएगा ,6:-सामुहिक आतिशबाजी को प्रोत्साहित करना ,7:- शांत क्षेत्र ,अस्पताल ,शिक्षण संस्थानों ,आदि के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की पटाखेबाजी कर ,शोर पैदा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है ।जिसे शादी विवाहों पर भी लागू किया गया है ।जिसको मानकर आमलोगों से एसपी ने अपील की है ,ताकि त्योहारों के उत्साहों में खलल ना पहुंचे । हरित दीपावली ही दुर्घटनाओं से बचने का सहज और सरल उपाय है । उन्होनें क्षेत्र के सभी लोगों से मिलकर दीपावली और छठ के महान पर्व को मनाते हुए ,नियमों के पालन में किशनगंज पुलिस को सहायता करने की अपील की है।          

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